7 (1) नई उपलब्धियांS
क. नीति पहल:
सिटिजन चार्टर
उपभक्ताओं का यह अधिकार एवं जिम्मेदारी है कि वे विकास प्राधिकरणों/आवासीय परिषदों के सभी जनता से संबंधित कार्यों को समझें एवं संबंधित अधिकारियों की उत्तरदायित्वों को भी साथ में समझें। इसके अतिरिक्त जनता की शकायतों के समाधान हेतु संपूर्ण प्रणाली एवं दंडात्मक उपायों के साथ उसकी नियमित अनुश्रवण प्रणाली को भी आवास बंधु द्वारा तैयार किया गया है।
उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण वित्तीय एवं लेखा मैनुअल
उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरणों के अव्यवस्थित प्रदर्शन का प्रमुख कारण वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली में कमी है। इन प्राधिकरणों का गिरता वित्तीय प्रदर्शन राज्य सरकार के गहरा चिंता का विषय बना हुआ था, जो इन प्राधिकरणों के समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए नियमित प्रयास कर रहा था। “उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण वित्तीय एवं लेखा मैनुअल, 2002“ की कल्पना, डिजाइन एवं डेवेलपमेंट आवास बंधु द्वारा किया गया है, जो वित्तीय प्रबंधन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। तत्पश्चात् संसद द्वारा प्रख्यापित कर कानून में संशोधनों के कारण एवं वित्तीय नियंत्रकों/प्रबंधकों से प्राप्त फील्ड सुझावों के आधार पर संशोधित “उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण वित्तीय एवं लेखा मैनुअल, 2004” को भी आवास बंधु द्वारा तैयार किया गया है।
प्रबंधन ऑडिटर
विकास प्राधिकरणों की ऑडिटिंग केंद्रीय ऑडिट विभाग द्वारा निष्पादित करी जाती है, जो प्राधिकरणों की वित्तीय अनियमिताओं को दर्शता है, परन्तु यह समाधान का सुझाव नही देता है एवं अक्सर यह अनियमिताएं उस समय सामने आती हैं जब इन्हे हल कर पाना मुश्किल हो जाता है। आवास बंधु द्वारा एक प्रबंधन ऑडिटर का सिस्टम प्रस्तावित किया गया जो अधिकारियों की उपचारात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है एवं संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को प्राधिकरण की संपूर्ण स्थिति के बारे में सूचित करता है जिससे समय पर निर्णय लिया जा सके। इन ऑडिटरों को आवास बंधु द्वारा चार्टड एकाउंटेंट के पैनल से नियुक्त किया गया है, जो प्राधिकरण के निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करेगा एवं साथ ही प्रत्येक तिमाही पर आवास बंधु को भी सूचित करेगा जिसके आधार पर आवश्यक दिशानिर्देशों का निर्गमन किया जा सके।
सेल्फ कंपाउंडिंग
बिना औपचारिक स्वीकृति प्राप्त किए किसी निर्मित इमारत के किसी हिस्से में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए “कंपाउंडिंग” प्रणाली द्वारा नियमित किया जाता रहा है, जो काफी जटिल एवं समय खपत कार्य होता है, जिसके कारणवश जन मानस को काफी समस्या हो रही है। अतः जन मानस को ऐसे निर्माण को नियमित करने हेतु जागरुक करने के लिए आवास बंधु ने एक आसान नीति का सृजन किया है जिसमे “सेल्फ कंपाउंडिंग” हेतु सुगम प्रावधान भी है।
अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण:
आवासीय मांग एवं उसकी आपूर्ति में भिन्नता होने के परिणामस्वरूप राज्य में अनाधिकृत कॉलोनियों की संख्या बढ़ गई है। आवास बंधु द्वारा इसी संदर्भ में एक नीति पर विचार किया गया एवं उसका सृजन किया गया जिससे निवासियों को योजना का मसौदा तैयार करने की शक्ति एवं खुद से बुनियादी ढांचे के विकास कर इन कॉलोनियों को लोकतांत्रिक तरीके से नियमित किया जा सके।
मल्टीप्लेक्स के लिए नीति
मल्टीप्लेक्स में एक कॉंप्लेक्स में व्यावसायिक गतिविधियों एवं सिनेमा हॉल का प्रावधान दिया गया है, इसके लिए आवास बंधु द्वारा एक नीति का निर्धारण किया गया है, जो व्यावसायिक, आवासीय एवं औद्योगिक भूमि पर न्यूनतम 03 सिनेमा हॉल एवं व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति प्रदान करता है। सिनेमा हॉल को 70% भूमि क्षेत्र पर अनुमति प्रदान होती है जबकि अन्य व्यावसायिक एवं मनोरंजक गतिविधियों के लिए शेष 30% भूमि क्षेत्र की अनुमति होगी।
क्रय योग्य विकास अधिकार
आवास बंधु ने एक नीति निर्धारण किया है जिसमे बढ़ते नगरीय क्षेत्रों में भूमि क्षेत्र अनुपात को बढ़ाने का सुझाव दिया है, जिससे कृषि भूमि पर नगरीकरण के बढ़ते दबाव का असर कम किया जा सके। क्योंकि उच्च एफएआर मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर उच्च घनत्व के साथ परिणामी दबाद बनाता है, अतः विकास प्राधिकरणों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के अनुसार उसे सुदृढ़ बनाये। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के संदर्भ में मास्टर प्लान/ज़ोनल डेवेलपमेंट प्लान/बिल्डिंग उप-नियमों में मूल एफएआर से अधिक एफएआऱ प्रदान किया जाता है, जिसे क्रय योग्य बना दिया है। क्रय योग्य विकास अधिकार के अधीन उद्देश्य यह है कि प्रत्येक नगरीय स्थान में इष्टतम एफएआर होना चाहिए एवं यह वे मार्केट बल हैं जो दिए गए स्थल का असली एफएआर क्षमता को लाता है। ऐसी नीति संपूर्ण शहर को सबसे अधिक लाभकारी (आर्थिक रूप से) घनत्व नीति साबित होगी। इसलिए आनुपातिक भूमि प्रीमियम के अग्रिम भुगतान पर सरकार द्वारा लचीली एवं अग्नि सुरक्षा को अनुमति प्रदान करी गई है।
कंवीनियेन्स स्टोर हेतु नीति
एक नीति का निर्धारण किया गया है जिसके अंतर्गत दैनिक आवश्यक समाग्री की उपलब्धता को निश्चित दायरे/दूरी में सुनिश्चित किया जाएगा ताकि राज्य की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े।
निजी भागीदारी
आवास बंधु द्वारा एक नीति का निर्धारण किया गया है जिसके अंतर्गत शहरों में प्राधिकरणों की निर्माण एवं विकास गतिविधियों में निजी भागीदारी (संयुक्त उद्यम) को बढ़ावा दिया जा सके। इस नई नीति को राज्य के विभिन्न शहरों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
विकास प्राधिकरणों की प्रदर्शन रेटिंग
विकास प्राधिकऱणों एवं आवास एवं विकास परिषदों के मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन के आकलन के लिए आवास बंधु ने रैंकिंग प्रणाली को विकसित किया है। यह प्रक्रिया न सिर्फ वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बना रही है वरन् विभिन्न प्राधिकरणों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके।
सूचना का अधिकार
राज्य सरकार के माध्यम से आवास बंधु ने हाल ही में निर्देश निर्गत किये हैं, जिससे विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लायी जा सके। निर्देशों के अनुसार, यदि कोई आवेदक/आवंटी फाईल पर रिकॉर्ड को देखने का अनुरोध करता है या अपने मामले से संबंधित प्रति प्राप्त करता है, तो प्राधिकारी को व्यवस्थित प्रबंधन/ विशेष काउंटर सेट अप करना चाहिए जहां आवेदक/आवंटी आवश्यक शुल्क जमा करने के बाद ऐसे रिकॉर्ड को देख सके या उसकी प्रति प्राप्त कर सके। हालांकि उपाध्यक्ष, आवेदक को लिखित में सूचित एवं कारण उल्लिखित कर ऐसे रिकॉर्ड को दिखाने से मना भी कर सकता है या इसकी प्रति प्रदान करने से भी इंकार कर सकता है।
ट्रेंचलेस प्रौद्योगिकी प्रणाली
परियोजनाएं जो पाईपलाइन के नेटवर्क का विस्तार, मौजूदा नेटवर्क क्षमता वर्धन, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को प्रतिस्थापित करने, मौजूदा पाईपलाइन को पुनर्व्यवस्थित आदि कर रहे हैं को सतही पहुंच होनी चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उचित रूप से लागू ट्रेंचलेस तकनीक एवं विधि, भूमिगत उपयोगी सेवाओं की स्थापना, रखरखाव एवं सुधार हेतु प्रभावी पर्यावरणीय विकल्प प्रदान करता है। ट्रेंचलेस तकनीक की प्रणाली पर दिशानिर्देश आवास बंधु द्वारा सृजित किया गया है ताकि उसे समझा जा सके एवं इस नई तकनीक का प्रयोग किया जा सके।
ख- दिशानिर्देश:
आवास बंधु ने विकास प्राधिकरणों हेतु विभिन्न दिशानिर्देश को सृजित किया जाएगा, जिससे नियमित कार्य को सरल, एकीकृत एवं पारदर्शी बनाया जा सके, जो निम्न प्रकार है:
ग. कार्यक्रम/योजनाएं:
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधिकांश चालू कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आवास बंधु द्वारा तैयार किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं:
घ- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट http://awas.up.nic.in:
संपूर्ण कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को आवास बंधु द्वारा डिजाइन एवं डेवलप किया गया है, जिसमे आवासीय सेक्टर से संबंधित जानकारी सम्मिलित होती है एवं जिसे नियमित अद्यतन किया जाता है। वेबसाइट का अवलोकन निम्न जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है:-
7 (II) परामर्शी सेवाएं
कोई भी व्यक्तिगत रूप से/समूह/बिल्डर/कॉलोनाइज़र तकनीकि परामर्श प्राप्त कर सकता है एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपनी शिकायतों एवं सवालों के संबंध में आवास बंधु से संपर्क कर सकता है।
निर्धारित शुल्क:
क. गैर-व्यावसायिक
ख. व्यावसायिक
7 (III) प्रकाशन एवं प्रसार
वार्षिक प्रकाशन
अन्य:
7 (IV) प्रशिक्षण एवं कार्यशाला
अभियंताओं, वास्तुकार, प्लानर, प्रॉपर्टी अधिकारियों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिससे उन्हे आधुनिक तकनीक, महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों से अवगत कराया जा सके एवं राज्य सरकारी प्रशिक्षण नीति के अनुसार आवास बंधु द्वारा आयोजित नवीनतम राष्ट्रीय परीदृश्य से जागरुक कराया जा सके।
8 प्रक्रियाधी प्रमुख गतिविधियों
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