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Download Pravartan Mobile App उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषित किये जाने से पूर्व विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा अनिवार्यतः प्राप्त किये जाने सम्बन्धी। Draft Uttar Pradesh State Capital Region and other Regions Development Authority Bill -2023  RFP Document for Fast & Simplified Trust based Plan Approval System  

TDR Film TOD FilmNational Urban Planning and Management Conclave-2022  

Online unauthorized construction case disposal portal (Pravartan)

25

वर्षों का

अनुभव
हमारे बारे में

आवास बंधु में आपका
स्वागत है

“आवास बंधु” की स्थापना सन् 1997 में बतौर सर्वोच्च संस्थान के रूप में आवस एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत करी गई थी, जिससे आवासीय सेक्टर की कार्यप्रणाली की निगरानी करी जा सके एवं अधीनस्थ विभाग/एजेंसी अर्थात नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जा सके। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत आवास बंधु एक पंजीकृत सोसाइटी है जो निम्न गतिविधियों का निष्पादन करती है:-

जो आवास एवं नगरीय नियोजन विभाग में निजी सेक्टर की भागीदारी एवं सेक्टर में सुधार शुरु करने के लिए स्थापित कर गई है।
जो आवासीय एवं नगरीय नियोजन विभाग के विचारक के रूप में कार्य करता है।
जो विकास प्राधिकरणों एवं आवासीय परिषद को मजबूत बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कार्यप्रणाली और बेहतर हो सके। न्यूज एवं कार्यक्रम
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उत्तर प्रदेश रियल ईस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा)

भारत सरकार रेरा अधिनियम 2016

उत्तर प्रदेश रेरा नियम 2016